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आचार संहिता मामले में शाहनवाज को जमानत

भागलपुर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरसी मालवीय की अदालत में मंगलवार को कोतवाली- विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या (233/14) के चुनाव अचार संहिता (171 इ) उल्लंघन मामले की सुनवाई हुई. इसमें पूर्व सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन व टीएनबी कॉलेज के प्रोफेसर( अंगरेजी) विजयकांत दास को दो हजार के निजी मुचलका( बंधपत्र) पर […]

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भागलपुर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरसी मालवीय की अदालत में मंगलवार को कोतवाली- विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या (233/14) के चुनाव अचार संहिता (171 इ) उल्लंघन मामले की सुनवाई हुई. इसमें पूर्व सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन व टीएनबी कॉलेज के प्रोफेसर( अंगरेजी) विजयकांत दास को दो हजार के निजी मुचलका( बंधपत्र) पर जमानत दे दी गयी.

अदालत में पूर्व सांसद व प्रोफेसर की ओर से अधिवक्ता भोला कुमार मंडल ने जमानत आवेदन दाखिल किया.आठ बजे जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई.मामले में बहस वरीय अधिवक्ता विष्णुदेव राय ने किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूर्व सांसद व प्रोफेसर उपस्थित थे. साढ़े नौ बजे सीजेएम श्री मालवीय ने अभियोग का सारांश पढ़ कर सुनाया. सांसद व प्रोफेसर ने कोर्ट को कहा कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है. इस मामले में सूचक जगदीशपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी नवीन भूषण हैं, जिनके आवेदन पर मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट में अधिवक्ता विरेश प्रसाद मिश्र, राजेंद्र कुमार आदि मौजूद थे.

पूर्व सांसद के साथ कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में भाजपा के वरीय नेता व समर्थक पहुंचे हुए थे. इससे पूर्व सुबह सात बजे शाहनवाज हुसैन कोर्ट पहुंचे और अपने अधिवक्ता से बातचीत की. श्री हुसैन जिला विधिज्ञ संघ भवन भी गये और जिलाध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता नभय चौधरी से मुलाकात की.उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष नभय कुमार चौधरी, वरिष्ठ नेता हरिवंश मणि सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश चंद्र मिश्र, विजय सिंह प्रमुख, विपिन शर्मा, प्रमोद प्रभात, सुमन कुमार सहित भाजपा के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे.

क्या था मामला
15 अप्रैल 2014 की रात साढ़े आठ बजे जगदीशपुर के अंचलाधिकारी नवीन भूषण विवि थानाध्यक्ष के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे. तभी एसडीओ की सूचना मिली कि टीएनबी कॉलेज हॉस्टल प्रांगण में लोकसभा के उम्मीदवार सैयद शाहनवाज हुसैन ने एक भोज आयोजित किया है. सूचना के आधार पर टीएनबी कॉलेज गये तो देखा कि श्री हुसैन अपने सौ समर्थकों से बातचीत कर रहे थे, एक भोज का भी आयोजन किया गया था. वहां टीएनबी कॉलेज के अंगरेजी के प्रोफेसर विजयकांत दास ने ने बताया कि उनकी शादी की साल गिरह के मौके पर भोज का आयोजन कया गया है. लेकिन प्रोफेसर के पास कोई साक्ष्य- सबूत नहीं थे. नियम है आचार संहिता के दौरान बिना अनुमति के सरकारी भवन में कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता.

न्यायपालिका पर था पूरा भरोसा : शाहनवाज
आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत लेने के बाद सीजेएम कोर्ट से बाहर निकले पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. आचार संहिता का मैंने उल्लंघन किया ही नहीं.

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