ढाई लाख के चेक बाउंस मामले में दोषी वकील को तीन लाख रुपये देने का आदेश

एसीजेएम रूपा कुमारी की कोर्ट में हुई सुनवाई सामान खरीद दुकानदार को दिया था चेक भागलपुर : एसीजेएम रुंपा कुमारी की अदालत ने बुधवार को ढाई लाख रुपये के चेक बाउंस में आरोपित वकील शिवेश्वरी प्रसाद सिन्हा दोषी करार देते हुए. उन्हें उक्त राशि से डेढ़ गुणा अधिक तीन लाख रुपये मुआवजा राशि देने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 14, 2019 2:35 AM

एसीजेएम रूपा कुमारी की कोर्ट में हुई सुनवाई

सामान खरीद दुकानदार को दिया था चेक

भागलपुर : एसीजेएम रुंपा कुमारी की अदालत ने बुधवार को ढाई लाख रुपये के चेक बाउंस में आरोपित वकील शिवेश्वरी प्रसाद सिन्हा दोषी करार देते हुए.

उन्हें उक्त राशि से डेढ़ गुणा अधिक तीन लाख रुपये मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया. परिवादी के पक्ष से सजा के बिंदु पर बोलते हुए वकील ने कोर्ट से अपील की है कि एनआइ एक्ट के तहत दोगुनी राशि का मुआवजा व एक साल कैद का प्रावधान है, लेकिन आरोपित पेशे से न्यायिक कार्य करते हैं, इस कारण कैद की सजा नहीं दी जाये.

कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सिरुस लाल व देवेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जिरह में भाग लिया. यह था मामला : याचिकाकर्ता दुकानदार श्याम कुमार जायसवाल के यहां से श्याम सुंदर झा सामान लिये. बकाया पैसा को लेकर दुकानदार ने श्याम सुंदर झा पर दबाव बनाया, तो वह वकील शिवेश्वरी प्रसाद सिन्हा के पास गये. वकील शिवेश्वरी प्रसाद सिन्हा ने दुकानदार को ढाई लाख रुपये का पीएनबी चेक 29 जून 2010 को दिया और कहा कि आगे से श्याम सुंदर झा से राशि नहीं मांगेंगे.

श्याम कुमार जायसवाल ने उक्त चेक को बैंक में लगाया, लेकिन एक जुलाई 2010 को संबंधित खाते में पैसा नहीं होने की सूचना दी. इस तरह ढाई लाख का चेक बाउंस हो गया. चेक बाउंस को लेकर श्याम कुमार जायसवाल ने वकील शिवेश्वरी प्रसाद सिन्हा को नोटिस दिया. नोटिस का जवाब नहीं देने पर मामला कोर्ट में गया.

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