खानका-ए-शहबाजिया के सज्जादानशीं बने सुन्नी समुदाय के विवाह व तलाक कराने के रजिस्ट्रार
भागलपुर : मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग ने मोजाहिदपुर के मौलानाचक गद्दी के फराज मंजिल निवासी खानका-ए-शहबाजिया के सज्जादानशीं मौलाना सैयद शाह इन्तेखाब आलम को भारतीय मुस्लिम सुन्नी समुदाय के बीच विवाह व तलाक कराने तथा प्रमाणपत्र देने के लिए निबंधक नियुक्त किया है. इसको लेकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया. दी बंगाल […]
भागलपुर : मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग ने मोजाहिदपुर के मौलानाचक गद्दी के फराज मंजिल निवासी खानका-ए-शहबाजिया के सज्जादानशीं मौलाना सैयद शाह इन्तेखाब आलम को भारतीय मुस्लिम सुन्नी समुदाय के बीच विवाह व तलाक कराने तथा प्रमाणपत्र देने के लिए निबंधक नियुक्त किया है.
इसको लेकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया. दी बंगाल मुहम्मडन मैरेजेज डाइवोर्सेज एक्ट 1876 की धारा 3 और 6 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त निबंधन की नियुक्ति हुई है. इनका क्षेत्राधिकार भागलपुर सदर जिला अवर निबंधक का कार्यालय का क्षेत्राधिकार होगा. निबंधक का यह दायित्व होगा कि वे पंजियां पुस्तक संख्या-1, 2, 3 बनायेंगे और इनको प्रत्येक माह के पहले सोमवार को जिला अवर निबंधक भागलपुर सदर के सामने उपस्थित करके सत्यापित करना होगा. सरकार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अधिसूचना में कहा कि उक्त रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नहीं होंगे.