उपचुनाव को लेकर धारा-144 लागू

भागलपुर: विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला में आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ धारा-144 भी लागू हो गयी है. मंगलवार को सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डीएम डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत भागलपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ कर अन्य विस क्षेत्रों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 23, 2014 8:08 AM

भागलपुर: विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला में आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ धारा-144 भी लागू हो गयी है. मंगलवार को सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डीएम डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत भागलपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ कर अन्य विस क्षेत्रों में विकास के कार्य शुरू कराये जा सकते हैं, लेकिन पूरे जिले में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जायेगी. बैठक के दौरान इस संबंध में एक पत्र भी सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दिया गया.

डीएम डॉ यादव ने बताया कि एक जनवरी 2014 को आधार तिथि मान कर प्रकाशित हुई मतदाता सूची के आधार पर ही यह उपचुनाव भी कराया जायेगा. दूसरी ओर, इस संबंध में सदर अनुमंडलाधिकारी सुनील कुमार ने भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उपचुनाव के संबंध में आवश्यक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा होने के साथ ही 19 जुलाई से जिला में धारा-144 लागू है. इसके तहत किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के नहीं हो सकेगा. उन्होंने 27 अगस्त तक के लिए लागू निषेधाज्ञा के संबंध में भी सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र प्रसाद साह, डीएसपी वीणा कुमारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी अवधेश कुमार के साथ-साथ भाजपा, जदयू, कांग्रेस, लोजपा आदि पार्टियों के जिला अध्यक्ष व उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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