सीबीआइ कोर्ट ने इंडियन बैंक के तत्कालीन प्रबंधक प्रवीण कुमार की जमानत खारिज की

सृजन घोटाला : जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा प्रभारी ने दर्ज करवायी थी प्राथमिकी भागलपुर : जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भागलपुर के इंडियन बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा के स्वीप खाते से 47 करोड़ रुपये के सृजन घोटाले के मामले में सीबीआइ दो के विशेष जज अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने इंडियन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2019 5:10 AM

सृजन घोटाला : जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा प्रभारी ने दर्ज करवायी थी प्राथमिकी

भागलपुर : जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भागलपुर के इंडियन बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा के स्वीप खाते से 47 करोड़ रुपये के सृजन घोटाले के मामले में सीबीआइ दो के विशेष जज अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने इंडियन बैंक भागलपुर शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार की नियमित जमानत को खारिज कर दिया गया है.
प्रवीण को सीबीआइ ने वारंट पर गिरफ्तार किया था. उक्त मामले में प्रवीण ने वर्ष 2012-14 के दौरान अपने पद का भ्रष्ट का दुरुपयोग व अभियुक्तों से षड्यंत्र करके दो करोड़ रुपये के जाली चेक के माध्यम से उक्त राशि को सृजन के खाते में ट्रांसफर किया. बाद में इस सरकारी राशि की बंदरबांट हुई. सीबीआइ ने स्पेशल 09/17 मामले में प्रवीण कुमार समेत 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.
यह था मामला : जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भागलपुर का बैंक ऑफ बड़ौदा के चालू खाता संख्या 10010100013202 में 18 करोड़ 55 हजार 479 रुपये 83 पैसे होने चाहिए, लेकिन उस खाता में 5,70,033 रुपये शेष थे. इस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से 17 करोड़ 94 लाख 85 हजार 446 रुपये 83 पैसे का गबन हुआ. इस तरह इंडियन बैंक के खाता 6084978909 व इससे जुड़े स्वीप खाता में 30 करोड़ 52 लाख 70 हजार 854 रुपये होना चाहिए, लेकिन 27 लाख 27 हजार 224 रुपये थे. इस तरह 30 करोड़ 25,43,630 का गबन हुआ.

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