सड़क बनाने में गड़बड़ी, रिटायरमेंट के बाद इंजीनियर का 24 माह कटेगा पेंशन

भागलपुर :तिलकामांझी से घूरनपीर बाबा चौक के बीच एक किमी लंबी सड़क बनाने में गड़बड़ी पर पथ निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल, भागलपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता राम प्रकाश राम को दोषी ठहराया गया है. उनपर रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई की गयी है. अब उनके पेंशन से पांच प्रतिशत राशि की कटौती दो साल तक होती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 27, 2019 5:32 AM

भागलपुर :तिलकामांझी से घूरनपीर बाबा चौक के बीच एक किमी लंबी सड़क बनाने में गड़बड़ी पर पथ निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल, भागलपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता राम प्रकाश राम को दोषी ठहराया गया है. उनपर रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई की गयी है. अब उनके पेंशन से पांच प्रतिशत राशि की कटौती दो साल तक होती रहेगी. यह कार्रवाई पथ निर्माण विभाग, पटना के विशेष सचिव स्तर से की गयी है.

बता दें, कि केवल एक किमी लंबी रोड के निर्माण पर करीब 2.77 करोड़ रुपये खर्च आया था. वहीं, रोड बनाने में देरी पर कांट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था.

जानें, रोड में गड़बड़ी : सहायक अभियंता के पदस्थापन कार्यकाल में रोड के निर्माण व मरम्मत कार्य में अनियमितता बरती गयी. जांच के दौरान अलकतरा की मात्रा टॉलरेंस लिमिट से भी 3.33 प्रतिशत कम पाया गया. जबकि अलकतरा की मात्रा को 3.79 प्रतिशत तक पाये जाने को टॉलरेंस लिमिट के तहत अनुमान्य किया गया था.

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