इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देने पर लगेगा “10 हजार का जुर्माना

भागलपुर : ट्रैफिक नियम में बदलाव के बाद अब आप घर निकलें, तो ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात और हेलमेट पहनकर निकलें. वरना आपका भारी-भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इतना ही नहीं इमरजेंसी व्हीकल को हाॅर्न देने के बाद भी रास्ता नहीं देने पर आपको दस हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. नाबालिगाें के हाथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 1, 2019 6:15 AM

भागलपुर : ट्रैफिक नियम में बदलाव के बाद अब आप घर निकलें, तो ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात और हेलमेट पहनकर निकलें. वरना आपका भारी-भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इतना ही नहीं इमरजेंसी व्हीकल को हाॅर्न देने के बाद भी रास्ता नहीं देने पर आपको दस हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

नाबालिगाें के हाथ गाड़ी थमाने वाले अभिभावकों की भी अब खैर नहीं है. नाबालिग द्वारा कार चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और कार मालिक को तीन साल के जेल की सजा हो सकती है.
शहर में ऑटो स्टैंड नहीं, कहां खड़ा करें वाहन, स्टैंड बनाने को लेकर निगम सुस्त : शहर में एक भी स्टैंड नहीं हैं. बस एक प्राइवेट बस स्टैंड और सरकारी बस स्टैंड को छोड़कर कहीं भी स्थायी स्टैंड नहीं है, जहां वाहन खड़ा किया जा सके. जहां वाहन लगायें, वहां जाम की स्थिति रहती है. निगम अभी तक स्टैंड नहीं बना पाया है. स्टैंड बनाने को लेकर उसकी फाइल बस पदाधिकारियों के पास घुमती रही, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया. निगम इस मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहा है.

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