फल व्यवसायी हत्याकांड : दीपक साह नहीं हुए गवाही में उपस्थित, वारंट जारी
कोर्ट ने डीएम व एसएसपी को लुक आउट नोटिस के लिए लिखाप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी ने किया है जिक्रJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज?Spies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ की […]
कोर्ट ने डीएम व एसएसपी को लुक आउट नोटिस के लिए लिखा
भागलपुर : फल व्यवसायी विश्वनाथ गुप्ता हत्याकांड में लोहापट्टी के गिरधारी साह हटिया लेन निवासी दीपक साह के खिलाफ गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है. यह निर्देश बुधवार को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जारी किया. कोर्ट ने दीपक साह के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने के लिए जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई का पत्र भेजा है. कोर्ट ने कोतवाली थाना के माध्यम से दीपक साह को दो बार नोटिस भेजा था.
यह नोटिस सीआरपीसी की धारा 319 के तहत गिराधारी साह हटिया लेन, लोहापट्टी निवासी दीपकको उपस्थित होने के लिए था. कोतवाली थाना ने जारी हुए नोटिस को वापस कोर्ट में जमा कराया. इसमें दीपक साह के गिराधारी साह हटिया लेन, लोहापट्टी में नहीं रहने का उल्लेख था. अपर लोक अभियोजक दीप कुमार तथा बचाव पक्ष से सिरुस लाल, वीरेश मिश्रा, अरुण झा, मार्टिन लाल ने जिरह में भाग लिया.
धारा 319 के तहत जारी नोटिस का कारण
कोर्ट में विश्वनाथ गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई के दौरान विश्वनाथ के पिता अाेम प्रकाश गुप्ता, उसकी पत्नी सुनीता गुप्ता व मां मंजूला देवी सहित दोस्त ने यह बताया कि विश्वनाथ गुप्ता की हत्या सुपारी देकर की गयी. यह सुपारी 50 हजार रुपये को लेकर हुई थी. इनकी गवाही में लोहापट्टी के गिरधारी साह हटिया लेन निवासी दीपक साह का नाम आया. गवाही में नाम आने के कारण सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपित के खिलाफ नोटिस जारी हुआ.