दो सोसाइटी से वित्तीय लेनदेन नहीं करने की आम लोगों को सलाह

भागलपुर : सहयोग समितियां की निबंधक ने आम लोगों से द कोसी सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी व द बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से लेनदेन नहीं करने की सलाह दी है. अपने जारी चिट्ठी में उल्लेख किया कि उक्त दोनों सोसाइटी स्वावलंबी सहकारी समितियां हैं. ये सोसाइटी सिर्फ अपने सदस्यों से लेनदेन (जमा-निकासी) कर सकती हैं. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 15, 2019 3:20 AM

भागलपुर : सहयोग समितियां की निबंधक ने आम लोगों से द कोसी सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी व द बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से लेनदेन नहीं करने की सलाह दी है. अपने जारी चिट्ठी में उल्लेख किया कि उक्त दोनों सोसाइटी स्वावलंबी सहकारी समितियां हैं. ये सोसाइटी सिर्फ अपने सदस्यों से लेनदेन (जमा-निकासी) कर सकती हैं.

जबकि ये कर्मचारियों व अभिकर्ताओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत बाहरी लोगों से जमा स्वीकार कर रही हैं. सहकारिता विभाग को शिकायत मिल रही है कि उक्त दोनों समितियां भागलपुर व मुंगेर प्रमंडलों में अपनी शाखा खोलकर आम लोगों के साथ बैंकिंग का काम कर रही है.
द भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी सह जिला सहकारिता पदाधिकारी मो जैनुल आबदीन अंसारी के अनुसार, सहयाेग समितियां के निबंधक रचना पाटिल ने आम लोगों से उक्त दोनों समितियों के साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय संव्यवहार करने में पूर्ण सतर्कता बरतने को कहा है. इन समितियों में किये गये निवेश के लिए निवेशकस्वयं जिम्मेवार होंगे.
अगर भविष्य में आम लोगों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए सहकारिता विभाग या फिर कोऑपरेटिव बैंक जिम्मेवार नहीं होगा. उन्होंने कहा कि द कोसी सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड सहरसा का निबंधित पता सहरसा का नया बाजार और द बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का निबंधित पता प्रधान कार्यालय आशीर्वाद भवन, जीसी बनर्जी रोड भीखनपुर है.

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