भागलपुर : नवगछिया में चर्चित तिहरे हत्याकांड व एक नाबालिग से गैंगरेपके मामले में चारों दोषियों को उम्र-कैद की सजा सुनायी गयी.दो साल के भीतर आये फैसले में बलराम राय उर्फ बाले राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा उर्फ रोहित व मो महबबू उर्फ महबूबा को दोषी ठहराया गया है. पॉक्सो के विशेष कोर्ट और प्रथम अपर सत्र जज विनोद कुमार तिवारी की कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उम्रकैद आरोपित के बचे हुए शेष जीवन तक होगा. यानी वह मृत्यु तक जेल में ही रहेंगे.
25 नवंबर 2017 को पीड़िता के मां-बाप व भाई की हत्या
नवगछिया में 25 नवंबर 2017 को पीड़िता के माता, पिता और भाई का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था. हत्यारों ने पीड़िता पर भी धारदार हथियार से कई वार किये थे. इसके बाद भी वह मौत के मुंह से बच निकली. दोषियों ने गैंगरेप भी किया था.