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शातिरों ने ठगी का अपनाया नया ट्रेंड, डेबिट और एटीएम कार्ड पर्स में होने पर भी निकाल ले रहे पैसे

भागलपुर : शातिर ठग नये-नये तरीके ईजाद कर से लोगों के बैंक खातों से रुपये उड़ाने में लगे हैं. लोगों के पर्स में होते हुए भी डेबिट कार्ड से राशि निकाल ली जा रही है. शिकायत लेकर पीड़ित जब बैंक पहुंचते हैं, तो बैंक अधिकारी मानने को तैयार नहीं होते कि बिना डेबिट कार्ड इस्तेमाल […]

भागलपुर : शातिर ठग नये-नये तरीके ईजाद कर से लोगों के बैंक खातों से रुपये उड़ाने में लगे हैं. लोगों के पर्स में होते हुए भी डेबिट कार्ड से राशि निकाल ली जा रही है. शिकायत लेकर पीड़ित जब बैंक पहुंचते हैं, तो बैंक अधिकारी मानने को तैयार नहीं होते कि बिना डेबिट कार्ड इस्तेमाल किये राशि निकाली जा सकती है. यह जांच का विषय है कि डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के बिना कैसे राशि निकाली जा रही है. एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. ट्रांजेक्शन के बाद स्टेटमेंट में एटीएम का नंबर आता है. इससे एटीएम का लोकेशन से लेकर पैसे निकालने वालों की पहचान तक हो सकती है.

केस स्टडी-1 : मायागंज बिजली ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी को 22 नवंबर की सुबह एटीएम से दो ट्रांजेक्शन का मोबाइल पर एसएमएस आया. पहला 10 हजार रुपये, तो दूसरा दो हजाररुपये की निकासी का था. चेक किया, तो एटीएम कार्ड पर्स में था. वह खलीफाबाग चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में गया और वहां संबंधित अधिकारी को घटना की जानकारी दी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ. चीफ मैनेजर से बताया कि लिखित शिकायत दर्ज कर ली गयी है.

केस स्टडी-2 : एसएम कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सुप्रिया शालिनी को भी 26 नवंबर को बैंक खाते से उड़ाये गये पैसे का ट्रांजेक्शन एटीएम से होने का बताया जाता है. उनका कहना है कि एटीएम उनके पास है और इसका उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया. बैंक स्टेटमेंट में दिखा रहा है कि एटीएम विदड्रॉल मलाड में हुआ है. छह ट्रांजेक्शन में 47 हजार रुपये का बैंक खातों से फ्रॉड की लिखित शिकायत पंजाब नेशनल बैंक के एसएम कॉलेज शाखा में की गयी है.

राहत भरी जानकारी : डिजिटल लेन-देन के युग में बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. ऐसे में रिजर्व बैंक का एक निर्देश राहत पहुंचानेवाला है. बैंक खाते से कोई गलत तरीके से रकम निकाल लेता है और तीन दिन के अंदर इस मामले की बैंक को शिकायत करते हैं, तो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा. निर्धारित समय में बैंक को सूचना देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गयी राशि 10 दिनों में उसके बैंक खाते में वापस आ सकती है.

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