पैक्स चुनाव . हाइकोर्ट के आदेश पर तिथि में हुई फेरबदल

हाइकोर्ट के आदेश के बाद जिले में पैक्स चुनाव की सरगरमी तेज हो गयी है. हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन सदस्यों के नाम 2009 की मतदाता सूची में शामिल थे और 2014 की सूची में नहीं हैं, वैसे मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किये जायें. पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 25, 2014 2:36 AM
हाइकोर्ट के आदेश के बाद जिले में पैक्स चुनाव की सरगरमी तेज हो गयी है. हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन सदस्यों के नाम 2009 की मतदाता सूची में शामिल थे और 2014 की सूची में नहीं हैं, वैसे मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किये जायें.
पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पैक्स चुनाव की तिथि में फेर बदल की गयी है. आदेश में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों का नाम प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के वर्ष 2009 की मतदाता सूची में सम्मिलित थे व जिनके नाम वर्ष 2014 की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं, उनके नाम सम्मिलित किये जाएं. लेकिन, इसका ध्यान रखा जाए कि पूर्व निर्धारित नामांकन की अवधि से दस दिन पूर्व तक नाम जोड़ने के लिए उसने आवेदन दिया हो. मतदाता सूची की तैयारी के लिए कट ऑफ तिथि 31 जुलाई तक रहेंगी व इसका प्रकाशन 28 सितंबर को किया जायेगा. प्रकाशन सिर्फ नये जोड़े गये सदस्यों की सूची का अनुपूरक सूची 2 के रूप में किया जायेगा. साथ ही यह भी तय किया गया है कि वैसे सदस्यों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जायेगा, जिनका नाम वर्ष 2014 के पैक्स निर्वाचन के लिए तैयार की गयी मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है. प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वैसे सदस्यों को अभ्यर्थी बनने के लिए अतिरिक्त नामांकन का अवसर दिया जायेगा.इन सभी कारणों से छह चरणों की तिथि में अंतर किया गया है. छठे चरण के परिवर्तित कार्यक्रम यथावत रहेंगे.

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