भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने नवगछिया पकरा की विशाखा देवी के वाद पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की राशि 50 हजार रुपया नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है, साथ ही वादी को दो हजार रुपया परेशानी के रूप में व पांच सौ रुपया मुकदमा खर्च के रूप में देने का आदेश भी दिया.
यह राशि दो महीने के अंदर देने को कहा है. यह आदेश फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य डॉ सुनील अग्रवाल ने सुनाया. वादी के पति अनिल सिंह ने छह मई 2005 को बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पचास हजार रुपये का बीमा खरीदा था. दो बार बीमा के 10-10 हजार रुपये का किस्त दिया. 10 जुलाई 2008 को मृत्यु हो गयी. मृतक अनिल सिंह की पत्नी वादी विशाखा देवी ने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर बीमा की राशि का दावा पेश किया.
जब कंपनी ने बीमा की राशि नहीं दी, तो वादी 16 सितंबर 2008 को फोरम में इंश्योरेंस कंपनी व गोल्डन इंटर प्राइजेज कॉरपोरेट एजेंट कोलकाता पर वाद दायर किया. फोरम ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया. नोटिस मिलने पर प्रतिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस का जवाब दिया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने वादी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया.