पीडि़ता का कोर्ट में हुआ 164 का बयान
घटना को बताया सत्यसंवाददाता, भागलपुरतपस्वी हॉस्पिटल प्रकरण में शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में पीडि़ता का 164 का बयान हुआ. पीडि़ता ने 31 अक्तूबर को डॉ मृत्युंजय कुमार द्वारा अपने साथ हुई घटना को सत्य बताया. पीडि़ता का बयान कराने के लिए आदमपुर थाना प्रभारी सह मामले के अनुसंधाकर्ता व […]
घटना को बताया सत्यसंवाददाता, भागलपुरतपस्वी हॉस्पिटल प्रकरण में शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में पीडि़ता का 164 का बयान हुआ. पीडि़ता ने 31 अक्तूबर को डॉ मृत्युंजय कुमार द्वारा अपने साथ हुई घटना को सत्य बताया. पीडि़ता का बयान कराने के लिए आदमपुर थाना प्रभारी सह मामले के अनुसंधाकर्ता व महिला थाना की थाना प्रभारी ज्ञान भारती भी आयी हुईं थी. पीडि़ता के साथ उनकी सास, पति व गांव के लोग भी कोर्ट परिसर में उपस्थित थे. पीडि़ता के अधिवक्ता डॉ राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि 21 दिन बाद पुलिस के द्वारा नहीं, कोर्ट के आदेश पर पुलिस द्वारा बयान कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वे ऊपर के कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं. तपस्वी हॉस्पिटल के दोनों कंपाउंडर को मिली जमानत इसी मामले में जेल में बंद तपस्वी हॉस्पिटल के कंपाउंडर अनिल ठाकुर व कुमार मंगलम को एसडीजेएम सह प्रभारी सीजेएम आरती कुमारी सिंह की अदालत ने जमानत दे दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजकुमार उर्फ चुन्नू ने जमानत आवेदन पर बहस में भाग लिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी.