डोर स्टेप डिलिवरी के लिए उच्च न्यायालय गये पीडीएस डीलर

वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला में डोर स्टेप डिलिवरी शुरू नहीं होने पर नाथनगर के पीडीएस डीलर योगेंद्र लाल ने उच्च न्यायालय शरण ली है. न्यायालय में दायर अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि सरकार के 13 जनवरी के निर्देश के आलोक में जिला में अब तक न तो डोर स्टेप डिलिवरी शुरू नहीं की गयी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2014 9:02 PM

वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला में डोर स्टेप डिलिवरी शुरू नहीं होने पर नाथनगर के पीडीएस डीलर योगेंद्र लाल ने उच्च न्यायालय शरण ली है. न्यायालय में दायर अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि सरकार के 13 जनवरी के निर्देश के आलोक में जिला में अब तक न तो डोर स्टेप डिलिवरी शुरू नहीं की गयी है, जबकि पड़ोसी जिला बांका व मुंगेर में यह व्यवस्था लागू हो गयी है. यही नहीं, अपनी याचिका में उन्होंने यह भी बताया कि एसएफसी के गोदाम से बगैर तौले औसत के हिसाब जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है. इससे बड़े पैमाने पर अनाज की कालाबाजारी होती है. इस संबंध में उन्होंने पूर्व में जिलास्तरीय पदाधिकारी से लेकर विभाग के प्रधान सचिव व मुख्यमंत्री तक को शिकायत की है, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी. पीडीएस डीलर श्री लाल ने बताया कि लगातार आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली है.

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