भागलपुर: गुड़हट्टा चौक निवासी अमित कुमार के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीएसएनएल को सूद समेत सिक्योरिटी मनी लौटाने का फैसला शुक्रवार को सुनाया है.
फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव व सदस्य पूनम कुमारी ने कहा है कि वाद दायर करने की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत सूद के साथ बीएसएनएल अमित कुमार को उनकी सिक्योरिटी मनी 2000 रुपये लौटाये. साथ ही उपभोक्ता की परेशानी के लिए एक हजार व वाद का खर्च 500 रुपये भी बीएसएनएल दे. यह आदेश का पालन बीएसएनएल को दो माह के भीतर करने का निर्देश फोरम ने दिया है.
क्या है मामला
अमित कुमार लैंड लाइन फोन का कनेक्शन लेने के लिए 20 जून 2006 को बीएसएनएल ऑफिस में आवेदन के साथ दो हजार रुपये सिक्योरिटी मनी जमा किया, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिला. इस कारण उन्होंने दो बार आवेदन देकर सिक्योरिटी मनी लौटाने का आग्रह बीएसएनएल के महाप्रबंधक और वाणिज्य अधिकारी से किया, लेकिन राशि भी नहीं लौटायी गयी. इसके बाद अमित कुमार ने बीएसएनएल को वकालतन नोटिस भेजा. तब जाकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और उक्त दोनों अधिकारियों के खिलाफ वाद दायर किया. सुनवाई के दौरान उक्त दोनों अधिकारी फोरम के समक्ष उपस्थित हुए कहा कि उपलब्धता के अभाव में कनेक्शन नहीं दिया जा सका. इस कारण अमित कुमार को डब्ल्यूएलएल कनेक्शन देने का आग्रह किया गया था. लेकिन उन्होंने डब्ल्यूएलएल कनेक्शन नहीं लिया. सुनवाई के दौरान फोरम ने पाया कि बीएसएनएल से सेवा में त्रुटि हुई है. इस कारण अमित कुमार उनका सिक्योरिटी मनी दो हजार रुपये नौ प्रतिशत सूद के साथ भुगतान करे. सूद की राशि वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक जोड़ी जायेगी.