हत्या मामले में तीन को उम्रकैद

– 11 नवंबर 2012 को बालू घाट पर वर्चस्व को ले हुई थी लड़ाई- मौलानाचक के बबलू की गोली मार कर की गयी थी हत्या- अदालत ने तीनों दोषियों पर दस-दस हजार जुर्माना भी लगायाप्रतिनिधि, बांकाहत्या के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2014 10:02 PM

– 11 नवंबर 2012 को बालू घाट पर वर्चस्व को ले हुई थी लड़ाई- मौलानाचक के बबलू की गोली मार कर की गयी थी हत्या- अदालत ने तीनों दोषियों पर दस-दस हजार जुर्माना भी लगायाप्रतिनिधि, बांकाहत्या के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से मिली जानकारी के अनुसार न्यायाधीश एएन दूबे ने तीनों दोषियों को सुनवाई पूरी करने के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही न्यायाधीश ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. अमरपुर के कुशुमखर गांव की घटनाअमरपुर थाना क्षेत्र के कुशुमखर गांव के मुकेश सिंह, संजीत सिंह व कुंदन तांती ने 11 नवंबर 2012 की सुबह बालू घाट में बर्चस्व की लड़ाई को लेकर मौलानाचक के बबलू उर्फ राजेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से हीरा लाल सिंह व बचाव पक्ष की ओर से जेएन झा ने बहस में भाग लिया.

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