शैक्षणिक भ्रमण से पहले छात्र व स्कूल दें शपथ पत्र

भागलपुर: स्कूली छात्र बगैर सुरक्षा पहचान पत्र के स्टडी टूर पर नहीं जा सकेंगे. टूर से पहले स्कूलों को पहचान पत्र जारी करना होगा. यही नहीं स्कूलों को टूर पर जाने वाले छात्रों का अलग से डाटाबेस तैयार करना होगा. इसमें उनसे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी. दरअसल सीबीएसइ ने स्टडी टूर में सुरक्षा उपायों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 17, 2014 2:41 AM

भागलपुर: स्कूली छात्र बगैर सुरक्षा पहचान पत्र के स्टडी टूर पर नहीं जा सकेंगे. टूर से पहले स्कूलों को पहचान पत्र जारी करना होगा. यही नहीं स्कूलों को टूर पर जाने वाले छात्रों का अलग से डाटाबेस तैयार करना होगा. इसमें उनसे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी. दरअसल सीबीएसइ ने स्टडी टूर में सुरक्षा उपायों को लेकर गाइडलाइन तैयार की है.

स्कूलों को भेजी गयी गाइडलाइन के संबंध में छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों को जानकारी देने को कहा गया है. सीबीएसइ के एकेडमिक, रिसर्च, ट्रेनिंग व इनोवेशन की निदेशक डॉ साधरा पराशर ने जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि स्टडी टूर पर जाने वाले छात्रों व शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा.

स्कूलों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्टडी टूर छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित हो व उनके लिए लाभदायक हो. स्कूली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टूर पर जाने से पहले छात्रों को सुरक्षा पहचान पत्र जारी किये जायेंगे. पहचान पत्र के साथ ही स्कूल को अलग से डाटा बेस पर तैयार करना होगा, जिसमें छात्रों का व्यक्तिगत विवरण जैसे अभिभावक या स्थानीय अभिभावक, घर का पता, मोबाइल व इ-मेल की जानकारी होगी.

जोखिम वाले जगहों के लिए स्थानीय प्रशासन को दें सूचना : छात्र को स्टडी टूर पर ले जाने से पहले स्कूल प्रमुख को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वह छात्र से एक शपथ पत्र लें. शपथ पत्र में इसकी सहमति हो कि छात्र नियमों का पालन करेंगे. इसके साथ ही छात्र को लिखित में अपने अभिभावक से जाने की अनुमति लेकर स्कूल को देनी होगी. यदि स्टडी टूर के दौरान बच्चों को बांध, पावर प्लांट, समुद्र किनारे पर ले जाया जा रहा है, तो स्कूल को लिखित रूप में इसके लिए वहां के जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारियों को जानकारी देनी होगी.

यदि संभव हो तो यह भी सुनिश्चित किया जाये कि छात्र व शिक्षक का ट्रेवल व स्वास्थ्य बीमा हो. इसके साथ ही स्कूल प्रमुख को भी शपथ पत्र के रूप में यह प्रमाणित करना होगा कि आपात स्थिति में वह छात्र की मदद करेगा. टूर पर जाने से पहले स्कूल को बच्चों, अभिभावकों व शिक्षकों के लिए एक सेशन का आयोजन करना होगा, जिसमें उन्हें स्टडी टूर से संबंधित हर प्रकार की जानकारी दी जायेगी. यदि टूर पर जानेवाले शिक्षक व छात्र 10 से ज्यादा हों, तो स्कूल को एक स्थानीय टूर ऑपरेटर को किराये पर लेना अनिवार्य किया गया है जो उनको वहां की स्थानीय स्थितियों से परिचित कराकर उचित सलाह दे सके.

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