खुशखबरी: ट्रांसफर ले सकेंगे 34540 कोटि के शिक्षक
भागलपुर: राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त 34540 कोटि के सहायक शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण करा सकते हैं. इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व स्थापना शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्रीधर सी ने निर्देशित किया है. 31 जनवरी तक जिले के अंदर और सात फरवरी तक दूसरे जिले में स्थानांतरण […]
31 जनवरी तक जिले के अंदर और सात फरवरी तक दूसरे जिले में स्थानांतरण हो सकेगा. इसका लाभ नवनियुक्त पुरुष शिक्षकों को भी मिलेगा. विचाराधीन था प्रस्ताव, अब हुआ निर्णय. राज्य में बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010 के तहत 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी.
इनमें कई शिक्षक जिले के अंदर दूसरे विद्यालय में और कई शिक्षक दूसरे जिले के विद्यालयों में स्थानांतरण चाह रहे थे. जिला के अंदर और अंतर जिला स्थानांतरण का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन था. इस प्रस्ताव पर सरकार ने निर्णय लिया है कि नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप स्थानांतरण किया जायेगा. इनका ट्रांसफर नहीं होगा. जिनकी नियुक्ति संदिग्ध हो या फिर जिनकी नियुक्ति अमान्य या अवैध घोषित किये गये संस्थानों द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर की गयी है, उनका स्थानांतरण का प्रस्ताव भेजने से मना किया गया है. ऐसा किये जाने पर संबंधित शिक्षकों के साथ-साथ डीइओ व डीपीओ के खिलाफ भी विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.