सीजेएम ने रखा आदेश सुरक्षित

डॉ शरदचंद्र हत्याकांड में आरोपियों का हुआ कमिटमेंटसाजिशकर्ता के रूप में आरोपी लोग पहुंचे कोर्टदो अगस्त को हुई थी डॉ शरदचंद्र की हत्याइन दिनों सीआइडी के हाथ में है केसप्रतिनिधि, लखीसरायलखीसराय कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नारायण दास शर्मा के सामने सोमवार को डॉ कुमार शरदचंद्र हत्याकांड के अभियुक्तों के कमिटमेंट (दौरा सुपुर्दगी) को लेकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 12, 2015 9:03 PM

डॉ शरदचंद्र हत्याकांड में आरोपियों का हुआ कमिटमेंटसाजिशकर्ता के रूप में आरोपी लोग पहुंचे कोर्टदो अगस्त को हुई थी डॉ शरदचंद्र की हत्याइन दिनों सीआइडी के हाथ में है केसप्रतिनिधि, लखीसरायलखीसराय कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नारायण दास शर्मा के सामने सोमवार को डॉ कुमार शरदचंद्र हत्याकांड के अभियुक्तों के कमिटमेंट (दौरा सुपुर्दगी) को लेकर बहस हुई. दोनों पक्षों की ओर से चली बहस सुनने के बाद सीजेएम ने अपने आदेश को सुरक्षित रखा है. डॉ कुमार शरदचंद्र की हत्या के साजिशकर्ता के रूप में नामजद अभियुक्त आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा, डॉ श्याम सुंदर सिंह, पूर्व लोक अभियोजक शंभु सिंह, राजेंद्र सिंघानियां, अनिता सिंह की मौजूदगी में सीजेएम कोर्ट ने 207 सीआरपीसी के तहत बहस सुनी. अभियुक्तों की ओर से रमेश प्रसाद सिंह, शशि प्रसाद, मधुसूदन शर्मा व वादी की ओर से राजीव रंजन ने अपना-अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखा. बहस के बाद सीजेएम ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. ज्ञात हो कि विद्यापीठ के मानद मंत्री डॉ कुमार शरदचंद्र की हत्या पिछले दो अगस्त को उनके आवास पर हुई थी. अहले सुबह अपराधियों ने उनके आवास पर ही उन्हें गोली मार दी थी. आरोपियों पर साजिश करने का आरोप लगाया गया था. यह मामला अब सीआइडी के हाथ में है.

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