एजेंसी को 20 हजार रुपये का जुर्माना

भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम में मोटरसाइकिल मरम्मत से संबंधित दायर वाद संख्या 152/05 में फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य सुनील अग्रवाल ने मिहिर ट्रेड्स एंड एजेंसी (हीरो होंडा मोटरसाइकिल के अधिकृत विक्रेता) को आदेश दिया है कि मोहम्मदपुर नाथनगर के विष्णु मंडल के हीरो होंडा मोटरसाइकिल को बिना शुल्क लिये मरम्मत करे. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2013 9:59 AM

भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम में मोटरसाइकिल मरम्मत से संबंधित दायर वाद संख्या 152/05 में फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य सुनील अग्रवाल ने मिहिर ट्रेड्स एंड एजेंसी (हीरो होंडा मोटरसाइकिल के अधिकृत विक्रेता) को आदेश दिया है कि मोहम्मदपुर नाथनगर के विष्णु मंडल के हीरो होंडा मोटरसाइकिल को बिना शुल्क लिये मरम्मत करे. कंपनी के सर्विस इंजीनियर से गाड़ी की जांच करा कर सर्टिफिकेट गाड़ी मालिक को जरूर दें. इसके अलावा मुआवजा के 20 हजार रुपये और मुकदमा खर्च पांच सौ रुपये भुगतान गाड़ी मालिक को करे.

इस आदेश का पालन दो माह के अंदर करने को कहा है. उपभोक्ता विष्णु मंडल ने बताया कि वर्ष 2004 के एक जुलाई को मेसर्स मिहिर ट्रेड्स एंड एजेंसी (हीरो होंडा मोटरसाइकिल के अधिकृत विक्रेता) के यहां से 42 हजार रुपये में एक मोटर साइकिल खरीदी थी. मोटरसाइकिल के लेग गाड, हैंडिल व इंजन में खराबी थी. सर्विसिंग के बाद भी मोटरसाइकिल की खराबी दूर नहीं हुई, तब बाइक मालिक ने एक कोर्ट नोटिस मिहिर ट्रेड्स एंड एजेंसी को भेजा. जवाब में वर्ष 2005 के 13 जून को एजेंसी के मालिक ने मोटरसाइकिल को लेकर हीरो होंडा के वर्कशाप में बुलाया. जहां उसे 240 रुपये सर्विसिंग टैक्स लिया, जबकि उसका नि :शुल्क गाड़ी का सर्विसिंग करना था.

इतने सबके बावजूद मोटरसाइकिल टीक नहीं हुई. मोटरसाइकिल एजेंसी मालिक ने मानसिक प्रताड़ना दी. वर्ष 2005 के चार जुलाई को फोरम में उक्त मोटरसाइकिल एजेंसी के खिलाफ मामला दायर किया. फोरम में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह फैसला किया गया.

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