नाबालिगों को लगायी हथकड़ी

भागलपुर: मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ाये दो नाबालिगों को आदमपुर पुलिस बुधवार को सरेआम हथकड़ी लगा कर कोर्ट ले गयी. दोनों नाबालिगों की उम्र क्रमश: 13 और 15 साल के आसपास है. नाबालिगों को हथकड़ी लगाना जुबेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन है. आदमपुर पुलिस ने दोनों नाबालिगों को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2015 9:44 AM
भागलपुर: मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ाये दो नाबालिगों को आदमपुर पुलिस बुधवार को सरेआम हथकड़ी लगा कर कोर्ट ले गयी. दोनों नाबालिगों की उम्र क्रमश: 13 और 15 साल के आसपास है.

नाबालिगों को हथकड़ी लगाना जुबेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन है. आदमपुर पुलिस ने दोनों नाबालिगों को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा था. दोनों नाबालिगों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने बताया कि पूर्व में आदमपुर पुलिस की हिरासत से एक आरोपी फरार हो गया था. इस कारण दो पुलिसकर्मी निलंबित हो गये थे. इस कारण दोनों नाबालिग को हथकड़ी लगायी गयी है.

पहले भी पुलिस कर चुकी है लापरवाही. सप्ताह भर पूर्व कोतवाली पुलिस ऐसी लापरवाही कर चुकी है. चाट दुकानदार के दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस ने रात भर हाजत में रखा और एक को हथकड़ी लगा कर कोर्ट ले गयी थी. कोर्ट ने दोनों नाबालिगों को रिमांड होम भेज दिया था. इस मामले में एसएसपी ने जांच का निर्देश दिया है. सिटी एसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है.
नाबालिग को नहीं लगा सकते हथकड़ी
जुबेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग को पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती है. उन्हें हाजत में भी नहीं रखा जा सकता है. अगर पुलिस एक्ट का उल्लंघन करती है तो संबंधित पुलिस अफसर पर कार्रवाई हो सकती है. जेजे एक्ट कहता है कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग की स्वतंत्रता पुलिस खत्म नहीं कर सकती है. चाहे वह कस्टडी में ही क्यों नहीं हो. नाबालिग को पकड़ते समय पुलिस वर्दी में नहीं, बल्कि सादे लिबास में रहेगी. गिरफ्तारी शब्द का प्रयोग इसमें पूर्णत: वजिर्त है. नाबालिग को किसी भी सूरत में हथकड़ी भी नहीं लगायी जा सकती है. उन्हें पुलिस किसी भी परिस्थिति में डिटेन भी नहीं कर सकती है. 24 घंटे के भीतर नाबालिग को संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने का भी प्रावधान है. साथ ही उनके अभिभावकों को समुचित माध्यम से पुलिस सूचना भी देगी.

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