भागलपुर: डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) योजना में अब तक शामिल नहीं होने वाले उपभोक्ताओं को सात दिन का समय दिया गया है. सात दिन के अंदर यदि फॉर्म जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित उपभोक्ता को सब्सिडी का लाभ तो नहीं मिलेगा, उनका कनेक्शन भी कट सकता है.
सभी गैस एजेंसियों की ओर से इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय का पत्र वेंडर के माध्यम से फार्म जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है. इंडेन कंपनी के डीजीएम पुष्कर आनंद ने बताया कि 31 जनवरी के बाद मंत्रालय इसकी समीक्षा कर आगे निर्णय लेगा.