सरकार ने किया सर्टिफिकेट में मां का नाम अनिवार्य

-राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी विश्वविद्यालय को दिया निर्देश-कुलाधिपति से अनुमति मांगेगा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालयफोटो : विवि कीवरीय संवाददाता भागलपुरविश्वविद्यालयों में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं के सर्टिफिकेट पर अब मां के नाम का भी उल्लेख होगा. इसे राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने राज्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2015 7:02 PM

-राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी विश्वविद्यालय को दिया निर्देश-कुलाधिपति से अनुमति मांगेगा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालयफोटो : विवि कीवरीय संवाददाता भागलपुरविश्वविद्यालयों में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं के सर्टिफिकेट पर अब मां के नाम का भी उल्लेख होगा. इसे राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को निर्देश दिया है कि सर्टिफिकेट पर छात्र-छात्राओं की मां नाम आवश्यक रूप से लिखना शुरू करें.दरअसल मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देश (03 अक्तूबर 2006) व सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सी) नंबर 576/2014 माधव कांत मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के मामले का उच्च शिक्षा विभाग ने हवाला दिया है. इसमें कहा है कि सभी स्तर पर छात्र-छात्राओं के नामांकन में आवेदन पत्र व प्रमाणपत्रों में माता का नाम नामांकन पंजी में लिखने की व्यवस्था अनिवार्य किया जाना है. सभी प्रकार के प्रमाणपत्र (महाविद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र सहित) में भी माता का नाम का उल्लेख करने को कहा है. अगर यह व्यवस्था किसी विश्वविद्यालय ने पूर्व से कर रखी है, तो उन्हें इसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. अगर यह लागू नहीं है, तो लागू कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जानेवाले प्रमाणपत्रों में माता के नाम का उल्लेख नहीं होता है. टीएमबीयू के प्रतिकुलपति प्रो एके राय ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा, लेकिन प्रमाणपत्र में कुछ भी जोड़ने या हटाने के लिए कुलाधिपति की अनुमति आवश्यक है. इससे पहले एक्ट का अध्ययन करना जरूरी होगा.

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