आधार कार्ड को खाते से जोड़ने के लिए फिर से देना होगा डॉक्यूमेंट
भागलपुर: अगर आप एसबीआइ के ग्राहक हैं और आधार कार्ड को अपने खाते से जोड़ने के लिए 31 दिसंबर से पहले आवेदन किये हैं और आपका खाते से आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, तो फिर से बैंक जाना होगा और प्रक्रिया अपनानी होगी. बरारी शाखा प्रबंधक के अनुसार पूर्व में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में […]
भागलपुर: अगर आप एसबीआइ के ग्राहक हैं और आधार कार्ड को अपने खाते से जोड़ने के लिए 31 दिसंबर से पहले आवेदन किये हैं और आपका खाते से आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, तो फिर से बैंक जाना होगा और प्रक्रिया अपनानी होगी. बरारी शाखा प्रबंधक के अनुसार पूर्व में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में आधार कार्ड को खाते से जोड़ने का ऑप्शन नहीं था.
जनवरी के बाद से यूआइडीएआइ का ऑप्शन मिला है. उन्होंने बताया कि जिस किसी ग्राहक से आधार कार्ड की कॉपी जमा किया था, वह मुख्यालय को भेज दिया गया है. इस कारण बैंक स्वत: ग्राहकों का आधार कार्ड को खाते से जोड़ने में सक्षम नहीं है.
ग्राहकों को फिर से प्रक्रिया अपनाने के लिए बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करना होगा. इधर, 31 दिसंबर से पहले डॉक्यूमेंट जमा करने वाले ग्राहक इस बात से आश्वस्त थे कि उनका आधार कार्ड को खाते से जोड़ दिया गया है, लेकिन जब ऑनलाइन जांच की, तो स्टेटस नोट सब्मिटेड बताया जा रहा है.