दो दोषियों की जमानत अर्जी पर सीबीआइ को नोटिस

एलएन मिश्रा हत्याकांडनयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने करीब 40 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री एलएन मिश्रा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की जमानत अर्जियों पर आज सीबीआइ को नोटिस जारी किया. इस मामले में कुल चार लोगों को उम्रकैद की सजा मिली है. न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 21, 2015 8:03 PM

एलएन मिश्रा हत्याकांडनयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने करीब 40 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री एलएन मिश्रा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की जमानत अर्जियों पर आज सीबीआइ को नोटिस जारी किया. इस मामले में कुल चार लोगों को उम्रकैद की सजा मिली है. न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने दोषियों संतोषानंद अवधूत और गोपालजी की याचिकाओं पर सीबीआइ को नोटिस जारी किये. अदालत ने एजेंसी को 18 फरवरी से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. इन दोनों ने जमानत अर्जियों में मांग की है कि पिछले साल 18 दिसंबर को दिये गये निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपीलों के लंबित रहने तक उन्हें दोषी करार देने और उनकी सजा के फैसले को निलंबित किया जाये.

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