आपसी सहमति से मामलों का निबटारा

भागलपुर: व्यवहार न्यायालय में शनिवार को मेगा लोक अदालत व बाल लोक अदालत का आयोजन हुआ. इसमें अलग-अलग बेंच के सामने 233 से अधिक मामले पेश किये गये. जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह अध्यक्ष अरविंद माधव के निर्देश पर शनिवार को प्रथम बेंच में आपराधिक शमनीय वादों व उपभोक्ता मामलों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2015 10:29 AM
भागलपुर: व्यवहार न्यायालय में शनिवार को मेगा लोक अदालत व बाल लोक अदालत का आयोजन हुआ. इसमें अलग-अलग बेंच के सामने 233 से अधिक मामले पेश किये गये. जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह अध्यक्ष अरविंद माधव के निर्देश पर शनिवार को प्रथम बेंच में आपराधिक शमनीय वादों व उपभोक्ता मामलों से संबंधित केस पेश किये गये.

इसके सदस्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संजीव कुमार पांडेय, अधिवक्ता रतिंद्रमोहन भादुरी व सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण प्रसाद थे. इनके सामने 33 मामले प्रस्तुत किये गये, जिसमें आपसी सहमति के आधार पर एक का निष्पादन किया गया. द्वितीय बेंच न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी मानस कुमार, अधिवक्ता राजेंद्र मंडल व सामाजिक कार्यकर्ता संगीता सिंह के सामने बीएसएनएल से जुड़े 203 मामलों का आपसी समझौते से निबटारा हुआ. इससे 5 लाख 8 हजार 86 रुपये की राशि वसूल की गयी. पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर आयोजित बाल लोक अदालत में एक भी मामले पर आपसी सहमति नहीं बन पायी. लोक अदालत के दौरान बीएसएनएल के अधिकारी सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रभारी सचिव प्रेम कुमार वर्मा आदि उपस्थित थे.

नौ मामलों का हुआ निबटारा
कैंप जेल में शनिवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया. इसमें मौके पर रेलवे कोर्ट की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनिदंता सिंह की मौजूदगी में कुल नौ मामलों का निबटारा किया गया. ज्यादातर मामले बिना टिकट ट्रेन में यात्र करने से जुड़े हुए थे. मौके पर जेलर रामचंद्र महतो, जेल उपाधीक्षक रामानुज कुमार आदि मौजूद थे. जेल अदालत में अजय यादव, मो अतीम, नासीर, अमर कुमार दास, सिकंदर यादव, अनंत कुंवर, दीपक मंडल, श्रवण कुमार, सलमान से जुड़े वादों का निबटारा किया गया.

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