अज्ञात वरदीवालों ने किया था अपहरण

व्यवसायी अपहरण मामला. सीजेएम त्रिभुवन यादव के सामने खुला रवि के बयान का लिफाफा भागलपुर : व्यवसायी रवि के दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत दर्ज कराये गये बयान का लिफाफा सोमवार को सीजेएम त्रिभुवन यादव के सामने खुला. इसमें मजिस्ट्रेट अजय शंकर प्रसाद के सामने शनिवार को रवि ने अपहरण की पूरी घटना की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 3, 2015 11:48 AM
व्यवसायी अपहरण मामला. सीजेएम त्रिभुवन यादव के सामने खुला रवि के बयान का लिफाफा
भागलपुर : व्यवसायी रवि के दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत दर्ज कराये गये बयान का लिफाफा सोमवार को सीजेएम त्रिभुवन यादव के सामने खुला. इसमें मजिस्ट्रेट अजय शंकर प्रसाद के सामने शनिवार को रवि ने अपहरण की पूरी घटना की जानकारी दी है.
अपने बयान में रवि ने बताया है कि वरदीवालों के वेश में अपहर्ताओं ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया था. वहीं मामले में पुलिस ने अपराधियों की खोजबीन शुरू कर दी है. आदमपुर थाना प्रभारी आइडी पासवान और दारोगा मनीष कुमार ने सीजेएम की तरफ से नियुक्त मजिस्ट्रेट अजय शंकर प्रसाद के सामने शनिवार को रवि को पेश किया था. वहां रवि ने अपना बयान दर्ज कराया था.
मजिस्ट्रेट के सामने रवि ने बताया था कि गुरुवार 29 जनवरी की सुबह नौ बजे वह तिलका मांझी चौक पर एचपी गैस के सेल्स मैनेजर से मिलने गया था. इसके बाद जब वह सड़क पर खड़ा था, तभी एक मारुति वैन उसके निकट आकर रुकी. इसके बाद वैन का गेट खुला तथा अंदर पुलिस की वरदी में बैठे चार युवकों ने उससे नवगछिया जाने का रास्ता पूछा. जैसे ही वह पता बताने के लिए वैन के नजदीक पहुंचा, तभी वैन में बैठे लोगों ने उसे खींच कर गाड़ी में बैठा लिया. सभी युवक स्थानीय भाषा बोल रहे थे.
जब उसे होश आया, तो उसने अपने आप को एक सड़क के किनारे पाया. इसके बाद वह टेंपो से मरंगा स्थित माफा पेट्रोल पंप पहुंचे और अपने परिजनों को सूचना दी. रवि के दिये बयान के आधार पर सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को इन अज्ञात युवकों की तलाश में तेजी लाने का आदेश दिया.

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