कोर्ट ने माले नेता की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मांगी
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व सिविल सर्जन से मांगी गयी रिपोर्ट- माले नेता रामदेव हत्याकांड का मामला वरीय संवाददाता, भागलपुर साहेबगंज में माले नेता रामदेव यादव हत्याकांड में तदर्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण कुमार की कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व सिविल सर्जन से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट देने को कहा है. बुधवार को […]
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व सिविल सर्जन से मांगी गयी रिपोर्ट- माले नेता रामदेव हत्याकांड का मामला वरीय संवाददाता, भागलपुर साहेबगंज में माले नेता रामदेव यादव हत्याकांड में तदर्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण कुमार की कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व सिविल सर्जन से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट देने को कहा है. बुधवार को कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने आइओ राजेश कुमार एवं घटना के गवाहों से बहस की. इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद साह, अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह व अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता मार्टिन लाल व सुधीर पांडे ने बहस में भाग लिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान आइओ राजेश कुमार व घटना के गवाहों से मौके के बारे में अलग-अलग सवाल किये. बाद में अभियोजक पक्ष ने कोर्ट से रामदेव यादव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट देने की अपील की. जिस पर कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व सिविल सर्जन से यह रिपोर्ट कोर्ट में दिये जाने का आदेश जारी किया. 11 नवंबर 2013 को साहेबगंज स्थित माले नेता रामदेव यादव की हत्या कर दी गयी थी. हथियार से लैस लोगों ने घर में घुस कर उसकी हत्या कर दी थी. बाद में मृतक रामदेव यादव के पुत्र विक्रम यादव व लल्लू यादव ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी. पुलिस ने रानी देवी की शिकायत पर सिकंदर यादव एवं उसके तीनों बेटे राजा यादव, रणजीत यादव एवं पीको यादव और अन्य राजू यादव पुत्र दिनेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था. रानी देवी ने उनके पति से पुरानी रंजिश की हत्या का कारण बताया था.