एसबीआइ को ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश

– टाटा नैनो कार खरीदने के लिए अभय प्रसाद ने लिया था कर्ज – कर्ज की अदायगी के बाद भी भेजा नौ हजार से अधिक का शुल्क वरीय संवाददाता, भागलपुर उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीबीबी शाखा को वादी अभय प्रसाद को 9 फीसदी ब्याज सहित 9322 रुपये अदा करने का आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 9, 2015 9:02 PM

– टाटा नैनो कार खरीदने के लिए अभय प्रसाद ने लिया था कर्ज – कर्ज की अदायगी के बाद भी भेजा नौ हजार से अधिक का शुल्क वरीय संवाददाता, भागलपुर उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीबीबी शाखा को वादी अभय प्रसाद को 9 फीसदी ब्याज सहित 9322 रुपये अदा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही फोरम ने बैंक को मुआवजा के तौर पर पांच हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च एक हजार रुपये एक माह के भीतर देने को कहा है. मेंहदीचक के सुंदरलाल लेन निवासी अभय प्रसाद ने 10 जुलाई 2009 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीबीबी शाखा से टाटा नैनो कार के लिए ऋण लिया था. इस ऋण को अभय प्रसाद ने नियमित किस्त के तहत बैंक को अदा कर दिया. मगर ऋण की राशि अदायगी के बाद बैंक ने उनको 9322 रुपये चुकाने का पत्र भेज दिया. इसके खिलाफ बैंक के फरमान के बाद अभय प्रसाद ने उपभोक्ता फोरम में बैंक के खिलाफ शिकायत कर दी. इस शिकायत के बाद फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीबीबी शाखा के प्रबंधक को नोटिस जारी किया. इसके जवाब में बैंक ने माना कि उनकी तकनीकी त्रुटि की वजह से अभय प्रसाद को 9322 रुपये अदा करने का पत्र भेजा गया था. इस तरह फोरम ने मामले में बैंक की गलती पायी. फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व दो अन्य सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद की फुल बेंच ने फैसला सुनाया कि बैंक अभय प्रसाद को वाद दायर की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक 9322 रुपये की राशि 9 फीसदी ब्याज के साथ वापस देगा, यह फैसला एक माह के भीतर अमल करना होगा. – शब्द- 303, ऋषि

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