profilePicture

बैंकों के निष्क्रिय खाते के बारे में मिलेगी जानकारी

– आरबीआइ ने अपने गाइड लाइन में जारी किया निर्देश – भागलपुर में भी हजारों खाते निष्क्रिय, ग्राहकों को राशि की मिलेगी जानकारी वरीय संवाददाता भागलपुर : सरकारी बैंकों में निष्क्रिय खातों में जमा रकम की जानकारी देने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे खाता धारकों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 11, 2015 9:02 PM

– आरबीआइ ने अपने गाइड लाइन में जारी किया निर्देश – भागलपुर में भी हजारों खाते निष्क्रिय, ग्राहकों को राशि की मिलेगी जानकारी वरीय संवाददाता भागलपुर : सरकारी बैंकों में निष्क्रिय खातों में जमा रकम की जानकारी देने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे खाता धारकों के नाम वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रकाशित करें. साथ ही यह भी कहा है कि साइट पर फाइंड का विकल्प दें ताकि खाता धारक आसानी से अपना नाम ढ़ूंढ़ कर जानकारी हासिल कर सके. 31 मार्च तक यह कार्य पूरा करने को कहा गया है. जानकारी के अनुसार दस वर्ष या इससे अधिक समय से अनक्लेम्ड जमा राशि या निष्क्रिय खातों की सूची तैयार होगी. चूंकि कई ऐसे ग्राहक हैं जिनके खाते में पैसे वर्षों से पड़े हुए हैं पर किसी कारणवश वे खाते का संचालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें जानकारी भी नहीं रहती है कि उनके खाते में पैसे भी हैं. इन्हीं सब चीजों की जानकारी देने के लिए यह निर्णय लिया गया है. इससे जहां निष्क्रिय खाते का संचालन होगा वहीं जमा राशि भी ग्राहक निकाल सकेंगे. एसबीआइ के रिजनल मैनेजर रंजन कुमार सिंह का कहना है कि ऐसी सूचना है पर अभी तक आधिकारिक तौर पर हमलोगों को निर्देश नहीं मिला है. लेकिन आरबीआइ के साइट पर चेक करने के बाद तय किया जायेगा कि निर्देश का कैसे पालन करना है.

Next Article

Exit mobile version