गोदाम में प्रोडक्ट रखने पर बैंक देगा आसान कर्ज

– गोदाम मालिक व बैंकर्स का कर्मशाला का किया जायेगा आयोजन – किसानों को प्रोडक्ट के मूल्य के 80 फीसदी तक मिलेगा ऋण वरीय संवाददाता, भागलपुर अब निजी व सरकारी गोदाम में अपना प्रोडक्ट रखने वाले किसानों को बैंक से आसान ऋण मिल सकेगा. इसके लिए कृषि विभाग गोदाम मालिक व बैंकर्स का कर्मशाला भी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 16, 2015 10:03 PM

– गोदाम मालिक व बैंकर्स का कर्मशाला का किया जायेगा आयोजन – किसानों को प्रोडक्ट के मूल्य के 80 फीसदी तक मिलेगा ऋण वरीय संवाददाता, भागलपुर अब निजी व सरकारी गोदाम में अपना प्रोडक्ट रखने वाले किसानों को बैंक से आसान ऋण मिल सकेगा. इसके लिए कृषि विभाग गोदाम मालिक व बैंकर्स का कर्मशाला भी आयोजित करायेगा. जिसमें किसानों को स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी जायेगी. दरअसल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथोरिटी की ओर से निजी व सरकारी स्तर पर गोदाम को अनुबंधित करती है. इसमें गोदाम मालिक को अथोरिटी के दिशा निर्देश के तहत गोदाम का निर्माण व व्यवस्थाएं करनी होती हैं. कृषि विभाग ने भी तमाम बनाये गोदाम मालिक को अथोरिटी के निर्देश पालन करने का निर्देश जारी किया है. पिछले दिनों निदेशालय स्तर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में उक्त स्कीम के बारे में चर्चा हुई थी. जिसमें विभाग के प्रधान सचिव ने योजना को किसानों के बीच ले जाने के लिए कहा था. इसके लिए गोदाम मालिक व बैंकर्स का एक कर्मशाला आयोजित करने तथा किसानों को सामने बैठा कर उनकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की जायेगी. यह है किसानों के लिए फायदेमंद स्कीम किसान अगर सरकारी या निजी गोदाम में अपना प्रोडक्ट रखेंगे तो उसे एक प्राप्ति रसीद दी जायेगी. इस प्राप्ति रसीद के आधार पर बैंक द्वारा प्रोडक्ट के मूल्य के 80 फीसदी ऋण दिया जायेगा. इस तरह किसान का प्रोडक्ट सुरक्षित भी रहेगा तथा उसे आसानी से बैंक ऋण भी मिल जायेगा.

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