-एससी/एसटी और अन्य संवेदकों के टेंडर की दर रही समान, कार्य एससी/एसटी ठेकेदार को संवाददाता, भागलपुर आर्थिक विकास के लिए महादलित और कमजोर वर्ग को अब ठेकेदारी में आरक्षण दिया गया है. इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए मंगलवार को पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता व कार्यपालक अभियंता को निर्देश मिला है. अधिकारी के मुताबिक निविदा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संवेदकों और अन्य संवेदकों की ओर से डाले गये टेंडर की दर समान रही, तो कार्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संवेदकों को आवंटित किया जायेगा. यह केवल उनके लिए मान्य होगा जिन्होंने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संवेदक के रूप में ठेकेदारी का लाइसेंस लिया है. ऐसे संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में सभी विभागों द्वारा आवंटित कार्यों की अधिकतम सीमा करोड़ तक होगी. एससी/एसटी संवेदक नगर निगम, इंटरप्राइजेज, ऑथोरिटी, काउंसिल, परिषद एवं निकाय के अधीन क्रियान्वित होने वाले सभी निर्माण एवं मरम्मत संबंधित वैसे कार्य करा सकते हैं, जिसका प्राक्कलन तैयार होता है. आरक्षण की श्रेणी के संवेदक को टेंडर के साथ जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा.
महादलितों को भी अब ठेकेदारी में आरक्षण
-एससी/एसटी और अन्य संवेदकों के टेंडर की दर रही समान, कार्य एससी/एसटी ठेकेदार को संवाददाता, भागलपुर आर्थिक विकास के लिए महादलित और कमजोर वर्ग को अब ठेकेदारी में आरक्षण दिया गया है. इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए मंगलवार को पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण […]
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