परिपवक्ता राशि का भुगतान करे कंपनी

संवाददाताभागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने परवत्ता थाना क्षेत्र के तैलिया बधान गांव निवासी ओमी मंडल उर्फ ओम प्रकाश मंडल के वाद (209/2005) पर सुनवाई करते हुए शाखा प्रबंधक पियरलेस कंपनी भागलपुर और मुख्य शाखा प्रबंधक कोलकाता को आदेश दिया कि वह वादी के परिपवक्ता राशि चार हजार 480 रुपया छह प्रतिशत ब्याज दर के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 11, 2015 12:04 AM

संवाददाताभागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने परवत्ता थाना क्षेत्र के तैलिया बधान गांव निवासी ओमी मंडल उर्फ ओम प्रकाश मंडल के वाद (209/2005) पर सुनवाई करते हुए शाखा प्रबंधक पियरलेस कंपनी भागलपुर और मुख्य शाखा प्रबंधक कोलकाता को आदेश दिया कि वह वादी के परिपवक्ता राशि चार हजार 480 रुपया छह प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाये. एक माह के अंदर राशि लौटाने का आदेश दिया गया है. आदेश फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य पूनम कुमारी मंडल और जुबैर अहमद ने दिया.

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