पुलिस नहीं ले रही लावारिस मानसिक रोगियों की सुध

– कवच संस्था जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में – भागलपुर प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक को दी शिकायत वरीय संवाददाता, भागलपुर कवच संस्था ने भागलपुर पुलिस पर लावारिस मानसिक रोगियों की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया. इस मामले को लेकर संस्था के अध्यक्ष संजय मोदी अधिवक्ता ने प्रक्षेत्र आरक्षी महानिरीक्षक से जिम्मेवार पुलिस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 19, 2015 12:03 AM

– कवच संस्था जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में – भागलपुर प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक को दी शिकायत वरीय संवाददाता, भागलपुर कवच संस्था ने भागलपुर पुलिस पर लावारिस मानसिक रोगियों की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया. इस मामले को लेकर संस्था के अध्यक्ष संजय मोदी अधिवक्ता ने प्रक्षेत्र आरक्षी महानिरीक्षक से जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. संस्था मामले को लेकर पटना हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है. संस्था के अध्यक्ष ने अपने ज्ञापन में बताया कि शहर में लावारिस मानसिक रोगियों की सुध पुलिस नहीं ले रही है. मेंटल एक्ट 1987 में पुलिस को ऐसे रोगियों के साथ ठीक व्यवहार किये जाने का प्रावधान है. ज्ञापन में एक केस का हवाला दिया गया, जिसमें लावारिस मानसिक रोगी को थाना में घंटों रखने का उल्लेख है. पुलिस ने उन रोगी को थाने के हाजत में रखा, लेकिन एक्ट में मानसिक रोगी को न्यायिक पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित करना और उसकी जांच पड़ताल कर मानसिक आरोग्य शाला में भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने ज्ञापन में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करने तथा लावारिस अवस्था में घूम रहे मानसिक रोगियों को न्याय दिलाने की मांग की गयी.

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