नियुक्ति- प्रोन्नति चयन समिति में अल्पसंख्यक सदस्य का रहना अनिवार्य

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारी को भेजा पत्रमुख्य संवाददाता, भागलपुरकिसी भी तरह की नियुक्त और प्रोन्नति के लिए गठित चयन समिति या आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी का रहना अब राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. 20 मार्च को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने इस आशय का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 20, 2015 9:03 PM

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारी को भेजा पत्रमुख्य संवाददाता, भागलपुरकिसी भी तरह की नियुक्त और प्रोन्नति के लिए गठित चयन समिति या आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी का रहना अब राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. 20 मार्च को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने इस आशय का पत्र सभी प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारी को भेजा है. यह पत्र सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग , कर्मचारी चयन आयोग को भी भेजा गया हैसामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव राजेंद्र राम ने 20 मार्च को पत्रांक संख्या 4277 के जरिए कहा है कि विभाग की परिपत्र संख्या 1646 के अनुसार नियुक्ति, प्रोन्नित हेतु चयन समिति या आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी को रखना है. यह पूर्व से एससी, एसटी अन्य पदाधिकारी के मनोनयन के अतिरिक्त होगा. पत्र में यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलिम, सिख, इसाई जैन, बौद्ध व पारसी धर्मावलंबी शामिल हैं. पत्र में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख है कि बिहार में पारसी धर्मावलंबी नहीं पाए जाते हैं.

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