नक्शा पास नहीं कराया तो भरना होगा जुर्माना

सुलतानगंज : बिना नक्शा पास कराये बिल्डिंग बनाने वालों को जुर्माना व दंड भरना होगा. इसलिए मकान बनाने वाले एक अप्रैल से पहले नगर परिषद से नक्शा अवश्य करा लें. कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि नक्शा पास कराये बिना मकान बनाने पर जुर्माना लगाया जायेगा. एक अप्रैल से नगर परिषद क्षेत्र में बिल्डिंग […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2015 9:00 AM
सुलतानगंज : बिना नक्शा पास कराये बिल्डिंग बनाने वालों को जुर्माना व दंड भरना होगा. इसलिए मकान बनाने वाले एक अप्रैल से पहले नगर परिषद से नक्शा अवश्य करा लें.
कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि नक्शा पास कराये बिना मकान बनाने पर जुर्माना लगाया जायेगा. एक अप्रैल से नगर परिषद क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज के अनुपालन के लिए सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है. बिना नक्शा पास कराये भवन बनाने वाले पर कार्रवाई की जायेगी.
नप क्षेत्र में अब तक 15 लोगों ने ही कराया है नक्शा पास
नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद अब तक केवल 15 लोगों ने ही भवन निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराया है. टैक्स दरोगा राजीव कुमार ने बताया कि नक्शा पास कराये बिना मकान बनाना गैर कानूनी है. मकान में किसी भी प्रकार के कार्य के लिए नक्शा पास कराना नगर परिषद से आवश्यक हो गया है. सूत्रों की मानें तो एक से 25 वार्ड में अब तक 100 से 150 मकान का निर्माण का कार्य किया गया है. लेकिन नक्शा पास कराने के लिए कार्यालय में आवेदन नहीं दिया गया है. कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि सर्वे में पकड़े जाने पर 2 से 50 हजार तक का जुर्माना मकान मालिक को भरना पड़ेगा.

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