एचपीटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने का दिया आदेश

– अशोक कुमार यादव के वाद पर जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड को अशोक कुमार यादव के ट्रक का एचपीटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया. फोरम ने उन्हें मुआवजा के तौर पर चार हजार रुपये की राशि व मुकदमा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 13, 2015 10:04 PM

– अशोक कुमार यादव के वाद पर जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड को अशोक कुमार यादव के ट्रक का एचपीटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया. फोरम ने उन्हें मुआवजा के तौर पर चार हजार रुपये की राशि व मुकदमा खर्च एक हजार रुपये भुगतान का निर्देश दिया. फोरम में दी शिकायत में अशोक कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने 30 नवंबर 2002 को टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड से फाइनेंस के तहत ट्रक खरीदा था. इसके एवज में टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड से 3 लाख 71 हजार 851 रुपये की वित्त सहायता ली थी. इस राशि को 30 अक्तूबर 2004 तक 23 किस्त में भुगतान करना था. उन्होंने सभी किस्त का समय पर भुगतान कर दिया. इसके बाद अशोक को सर्विस बुक व एनओसी निर्गत करना था, लेकिन वाहन को टाटा मोटर्स फाइनेंस ने जब्त कर लिया. इससे अशोक को परेशानी आयी. 21 मार्च 2005 को शंकर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एनओसी दिया गया. जिसके बाद वाहन को छोड़ा जा सका. लेकिन अशोक को सर्विस बुक व एचपीटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया. इसके नहीं देने की वजह 36 हजार 201 रुपये की राशि बकाया होने की बात कही गयी. अशोक कुमार यादव ने मामले को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. वाद पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद ने टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड को एचपीटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया.

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