फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दो लाख रुपये बीमा राशि देने का दिया आदेश

– मिहिर ट्रेडर्स एजेंसी के संचालक मदन गोपाल ने दी थी शिकायत – बीमा पॉलिसी की राशि नहीं देने के मामले पर दिया आदेश वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दो लाख रुपये बीमा की राशि मिहिर ट्रेडर्स एजेंसी के संचालक मदन गोपाल को देने का आदेश दिया है. मदन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 15, 2015 9:03 PM

– मिहिर ट्रेडर्स एजेंसी के संचालक मदन गोपाल ने दी थी शिकायत – बीमा पॉलिसी की राशि नहीं देने के मामले पर दिया आदेश वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दो लाख रुपये बीमा की राशि मिहिर ट्रेडर्स एजेंसी के संचालक मदन गोपाल को देने का आदेश दिया है. मदन गोपाल ने बीमा पॉलिसी की राशि नहीं देने के बाद फोरम में शिकायत दी थी. अपने आदेश में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा के तौर पर पांच हजार रुपये की राशि व मुकदमा खर्च एक हजार रुपये देने के लिए कहा है. मदन गोपाल ने पांच अगस्त 2001 को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 32 लाख रुपये व दो लाख की दो बीमा पॉलिसी ली थी. 28 जुलाई 2002 को अज्ञात ने दुकान में घुस कर चोरी कर ली थी. उनकी दुकान से 285765 रुपये की राशि चोरी हो गयी. इसके बाद मदन गोपाल ने पुलिस में मामला दर्ज करवाने के बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दे दी. लेकिन नेशनल इंश्योरेंस ने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया. इसके बाद 28 फरवरी 2004 को मदन गोपाल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को वकालतन नोटिस भेजा. इसका उचित जवाब नहीं मिलने पर उसने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. वाद संख्या 105/2004 पर सुनवाई करते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस किया गया. इस नोटिस के जवाब से फोरम संतुष्ट नहीं हुआ. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दो लाख रुपये बीमा की राशि देने का आदेश दिया.

Next Article

Exit mobile version