दहेज हत्या में पति, सास-ससुर दोषी
– सजा के बिंदु पर 25 अप्रैल को होगी सुनवाईवरीय संवाददाताभागलपुर : मंगलवार को फस्ट एडीजे कोर्ट में दहेज हत्या मामले में पति समेत सास-ससुर दोषी पाये गये. सजा के बिंदु पर 25 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी. जानकारी के अनुसार 12.10.2009 की रात सनोखर थाना क्षेत्र के मदारगंज गांव में वीणा देवी क ो […]
– सजा के बिंदु पर 25 अप्रैल को होगी सुनवाईवरीय संवाददाताभागलपुर : मंगलवार को फस्ट एडीजे कोर्ट में दहेज हत्या मामले में पति समेत सास-ससुर दोषी पाये गये. सजा के बिंदु पर 25 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी. जानकारी के अनुसार 12.10.2009 की रात सनोखर थाना क्षेत्र के मदारगंज गांव में वीणा देवी क ो उसके पति सुभाष दास, ससुर सुखदेव दास, सास रामवती देवी ने जला कर मार दिया था. उस रात उसके पति ने पहले वीणा की पिटाई की उसके बाद आधी रात को केरोसिन डाल कर जला दिया था. रात भर वह उसी तरह रही. सुबह में उसे सरकारी अस्पताल में भरती कराया गया, जहां उसने पुलिस के समक्ष मरने के पूर्व बयान दिया था कि उसके पति ने पहले उसकी पिटाई की. इसके बाद केरोसिन डाल कर जला दिया. इस दौरान उसके सास-ससुर दोनों मौजूद थे पर किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया. इसी आधार पर हत्या के जुर्म में सुभाष दास एवं हत्या के दौरान शामिल रहने पर सुखदेव दास एवं रामवती देवी को भी दोषी पाया गया. बहस के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण झा एवं सरकारी पक्ष से अभय कुमार सिंह ने भाग लिया.