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बमबाजी के आरोप में सात साल की सजा, दूसरे को बाल सुधार गृह भेजा

– सात जनवरी 2014 की है घटना, दो लोग बमबाजी में हुए थे जख्मीवरीय संवाददाता,भागलपुर. बरारी के योगाश्रम मंगला कोठी के पास बमबाजी करने के आरोप में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए सात साल की सजा व एक को बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया. जानकारी के अनुसार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 6, 2015 12:04 AM

– सात जनवरी 2014 की है घटना, दो लोग बमबाजी में हुए थे जख्मीवरीय संवाददाता,भागलपुर. बरारी के योगाश्रम मंगला कोठी के पास बमबाजी करने के आरोप में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए सात साल की सजा व एक को बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया. जानकारी के अनुसार सात जनवरी 2014 की रात 8.20 बजे स्थानीय निवासी दिनेश प्रसाद शर्मा के घर पर सुनील रजक व कारु यादव ने बमबाजी की थी, जिससे डॉ संदीप और अमित कुमार जख्मी हो गये थे. जब घटना की जांच की गयी, तो दोनों को दोषी पाया गया. अपर सत्र न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद ने सुनील रजक को सात वर्ष कैद की सजा सुनायी और दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा कारु यादव को बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया. सरकारी अधिवक्ता विंदेश्वरी लाल यादव ने बहस में हिस्सा लिया.

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