प्रमाण पत्र में बदलाव के लिए जरूरी होगी कोर्ट की मंजूरी

सर्टिफिकेट में बदलाव के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी लोगो-सीबीएसइ-सरकारी गजट में प्रकाशन कराना भी होगा जरूरीसंवाददाता, भागलपुरसीबीएसइ स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए अब सर्टिफिकेट में बदलाव कराने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जायेगी. बोर्ड से जारी निर्देशानुसार अब सर्टिफिकेट में अपना नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि बदलवाने के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2015 7:05 PM

सर्टिफिकेट में बदलाव के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी लोगो-सीबीएसइ-सरकारी गजट में प्रकाशन कराना भी होगा जरूरीसंवाददाता, भागलपुरसीबीएसइ स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए अब सर्टिफिकेट में बदलाव कराने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जायेगी. बोर्ड से जारी निर्देशानुसार अब सर्टिफिकेट में अपना नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि बदलवाने के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी. साथ ही सरकारी गजट में प्रकाशित कराने के बाद ही नाम या उपनाम में बदलाव संभव होगा. बिना इसके आवेदन पर विचार तक नहीं किया जायेगा. साथ ही बोर्ड ने रिजल्ट जारी होने से पूर्व ही किसी तरह का बदलाव कराने का भी निर्देश दिया है. मालूम हो कि हाल ही में बोर्ड ने जन्मतिथि में बदलाव को लेकर भी निर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार सर्टिफिकेट जारी होने के एक साल बाद तक बदलाव संभव नहीं होगा. बदलाव संबंधी आवेदन की कॉपी अब क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा बोर्ड अध्यक्ष को भी भेजना जरूरी होगा.पहले केवल शपथ पत्र व अखबार में विज्ञापन से हो जाता था कामसर्टिफिकेट में नाम, उपनाम या उम्र संबंधी बदलाव के लिए पुराने नियमानुसार अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करा देने व शपथ पत्र(एफिडेविट) देने से काम हो जाता था. एचआरडी मिनिस्ट्री के अधिकारियों की मानें तो इस संबंध में आ रहे आवेदनों की बढ़ती संख्या ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किये थे. सर्टिफिकेट जारी होने के पांच से 10 साल बाद तक भी बदलाव के लिए आवेदन आते रहते थे. इससे न केवल परेशानी बढ़ती थी, बल्कि कुछ छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का ज्यादा अवसर प्राप्त करने के लिए सुविधा का दुरुपयोग भी करते थे. इन सब बातों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

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