व्यवसायिक कर से मिले राहत
-महादेव चित्र मंदिर की प्रोपराइटर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्रसंवाददाता, भागलपुरमहादेव चित्र मंदिर की प्रोपराइटर रामप्यारी देवी ने नगर आयुक्त को पत्र लिख कर कहा महादेव और शारदा सिनेमा हॉल पर निगम का आठ लाख टैक्स बकाया रहने की बात को गलत बताया है. उनका कहना है कि निगम द्वारा कई सालों से पत्राचार […]
-महादेव चित्र मंदिर की प्रोपराइटर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्रसंवाददाता, भागलपुरमहादेव चित्र मंदिर की प्रोपराइटर रामप्यारी देवी ने नगर आयुक्त को पत्र लिख कर कहा महादेव और शारदा सिनेमा हॉल पर निगम का आठ लाख टैक्स बकाया रहने की बात को गलत बताया है. उनका कहना है कि निगम द्वारा कई सालों से पत्राचार के बावजूद टैक्स का भुगतान नहीं करने की बात भी गलत और निगम के अभिलेख के विपरीत है. अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि उपरोक्त सिनेमा हॉल को जिला प्रशासन द्वारा 15 मार्च 2000 से 2006 तक कई बार कथित मनोरंजन कर विद्युत कर एवं नगर निगम टैक्स के कथित बकाया के आरोप में सील बंद किया जाता रहा है. हॉल को 14 जून 2007 से पुन: सील कर दिया गया, जिसे उच्च न्यायालय के आदेश से निरस्त किया गया. इसकी याचिका संख्या (सीडब्लूजेसी 16795/10) है. नगर आयुक्त को लिखे पत्र में प्रोपराइटर ने कहा है कि उपरोक्त सील बंद अवधियों में प्रार्थी की देयता व्यावसायिक दर से नगर निगम कर व सूद को भुगतान करने की नहीं होती है. इस संबंध में एक विस्तृत आवेदन साक्ष्य के साथ दो मई 2014 को तत्कालीन नगर आयुक्त के समक्ष दी गयी थी, जो आज भी लंबित है.