हाथी के उत्पात में मरे लोगों को मिलेगा मुआवजा

– स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुशंसा करा, वन विभाग में जमा कराएं आवेदन – स्थायी अपंगता पर भी मिलेंगे दो लाख व गंभीर घायलों को 60 हजार रुपये वरीय संवाददाता,भागलपुर. हाथी के उत्पात में मारे गये लोगों व घायलों के अलावा फसल समेत घरों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वन विभाग मुआवजा देने को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 7, 2015 10:04 PM

– स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुशंसा करा, वन विभाग में जमा कराएं आवेदन – स्थायी अपंगता पर भी मिलेंगे दो लाख व गंभीर घायलों को 60 हजार रुपये वरीय संवाददाता,भागलपुर. हाथी के उत्पात में मारे गये लोगों व घायलों के अलावा फसल समेत घरों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वन विभाग मुआवजा देने को तैयार है. डीएफओ संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हमलोग मृतकों की सूची तैयार कर रहे हैं और फसल समेत घरों में हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं. इसी आधार पर पीडि़तों को मुआवजा दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि हादसे में मौत होने पर मृतक का पोस्टमार्टम कराना जरूरी रहता है. इसी आधार पर हमलोग मुआवजा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं. मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक एसएस चौधरी ने बताया कि जिन लोगों ने मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया है, उनके परिवार के सदस्यों को मानवता के आधार पर मुआवजा दिया जायेगा, लेकिन वे स्थानीय थाना व जनप्रतिनिधि से अनुशंसा कराने के बाद वन विभाग में आवेदन जमा करें, मुआवजा की प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल कर लिया जायेगा. मौत होने पर – दो लाख रुपये स्थायी अपंगता – दो लाख रुपयेगंभीर रूप से घायल – 60 हजार फसल – 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयरघर क्षतिग्रस्त – 40 हजारमिट्टी की दीवार या खपड़े के घर टूटने पर – 20 हजारगंभीर रूप से पक्का मकान टूटने पर – 20 हजारगंभीर रूप से कच्चा मकान टूटने पर- 10 हजारसाधारण नुकसान – पांच हजारगाय-भैंस की मौत होने पर – 10 हजारभेड़-बकरी – दो हजारबकरी – तीन हजार

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