– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला – महिला व एक युवक हुए थे मामले में दोषी वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने नाबालिग से यौन शोषण मामले में सोमवार को महिला समेत युवक को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने आरोपियों को छह-छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. बता दें कि रसूलपुर गांव में नाबालिग से जबरन यौन शोषण के मामले में पीडि़ता की मां ने चार लोगों को आरोपी बनाया था. इसमें तत्कालीन उप मुखिया हरेंद्र पासवान व गुलगुल पासवान को अदालत ने बरी कर दिया. इस मामले में अपर लोक अभियोजक किशोर यादव व बचाव पक्ष अरुण झा ने पैरवी की थी. क्या है मामलाप्राथमिकी के अनुसार रसूलपुर गांव में अपनी मां के साथ रहनेवाली पीडि़ता को पड़ोस में रहनेवाली रेखा देवी जबरन पकड़ लेती थी. पीडि़ता के पिता व भाई नौकरी के लिए गांव से बाहर रहते थे, इस कारण उसे ही बाजार जाना होता था. रेखा देवी व मंगला पासवान दोनों पीडि़ता का यौन शोषण करते थे. इस दौरान दोनों उसे जान से मारने की धमकी भी देते थे. गांव की लुटिया देवी ने मामले की जानकारी पीडि़ता की मां को दी. इसके बाद पीडि़ता की मां पुलिस में गयी. इस दौरान नाबालिग चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी गयी. पीडि़ता की मां की शिकायत पर मंगला पासवान, रेखा देवी, तत्कालीन उप मुखिया हरेंद्र पासवान व गुलगुल पासवान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. मामले में हरेंद्र पासवान व गुलगुल पासवान बरी हुए. मंगला पासवान व रेखा देवी को यौन शोषण करने व सहयोग में दोषी करार दिया गया.
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नाबालिग से यौन शोषण आरोपियों को सात वर्ष की कैद
– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला – महिला व एक युवक हुए थे मामले में दोषी वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने नाबालिग से यौन शोषण मामले में सोमवार को महिला समेत युवक को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने आरोपियों को छह-छह […]
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