दूसरे दिन भी नामांकन नहीं, दो ने खरीदा फार्म

– विधान परिषद चुनाव : डीएम कार्यालय के 200 मीटर दायरे में निर्वाचन कार्य समाप्ति तक धारा-144 लागू वरीय संवाददाता, भागलपुर विधान परिषद, स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र भागलपुर व बांका के लिए शुक्रवार को नामांकन का दूसरा दिन था. दूसरे दिन भी एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया. हालांकि शुक्रवार को दो प्रत्याशी ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 12, 2015 10:04 PM

– विधान परिषद चुनाव : डीएम कार्यालय के 200 मीटर दायरे में निर्वाचन कार्य समाप्ति तक धारा-144 लागू वरीय संवाददाता, भागलपुर विधान परिषद, स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र भागलपुर व बांका के लिए शुक्रवार को नामांकन का दूसरा दिन था. दूसरे दिन भी एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया. हालांकि शुक्रवार को दो प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन कार्यालय में 10-10 हजार रुपये नामांकन शुल्क जमा कर नाम निर्देशन फार्म प्राप्त किया. शुल्क जमा करने वाले में सबौर के पूर्व मुखिया अभिषेक वर्मा व सीपीआइ-सीपीएम के संजय कुमार शामिल हैं. अब तक कुल तीन प्रत्याशियों ने नामांकन शुल्क जमा कराया है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जून है. दूसरी ओर, सदर एसडीओ कुमार अनुज ने नामांकन कक्ष (डीएम कार्यालय) के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश विधान परिषद निर्वाचन कार्य समाप्त होने तक लागू रहेगा. धारा-144 के कारण अब डीएम कार्यालय से 200 मीटर के दायरे में कोई भी धरना-प्रदर्शन, मजमा, जुलूस या किसी भी प्रकार के हथियार के साथ कोई व्यक्ति नहीं जा पायेंगे. हालांकि यह आदेश सरकारी कर्मचारी व पुलिस पर लागू नहीं होगी.

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