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नगर निगम को नोटिस देने का अधिकार नहीं : फ्रेंचाइजी कंपनी

सीओओ ने कहा, नगर निगम पहले पता करे कि अन्य शहरों में तार-पोल आदि का टैक्स लिया जाता है या नहीं. संवाददाता, भागलपुरफ्रेंचाइजी कंपनी ने गुरुवार को स्वीकार किया है कि नगर निगम से 85.46 करोड़ का नोटिस मिला है. कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) मनोज यादव ने बताया कि नगर निगम ने गलत […]

सीओओ ने कहा, नगर निगम पहले पता करे कि अन्य शहरों में तार-पोल आदि का टैक्स लिया जाता है या नहीं. संवाददाता, भागलपुरफ्रेंचाइजी कंपनी ने गुरुवार को स्वीकार किया है कि नगर निगम से 85.46 करोड़ का नोटिस मिला है. कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) मनोज यादव ने बताया कि नगर निगम ने गलत नोटिस भेजा है. बीइडीसीपीएल यहां ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए आया है. तार, पोल सब स्टेशन आदि प्रोपर्टी बीइडीसीपीएल की नहीं है, बल्कि जिसका प्रोपर्टी है, उन्हें नगर निगम को नोटिस भेजना चाहिए था. फिर भी नोटिस भेजने से पहले नगर निगम को यह बताना चाहिए था कि आखिर किस तरह का प्रोविजन है. नगर निगम पहले यह पता करे कि अन्य किसी भी शहर में क्या यह प्रोविजन है. तार पोल आदि का टैक्स वसूला जाता है या नहीं. केवल हवा में बात करने से नहीं होता है.

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