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कहलगांव बीइओ पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

वरीय संवाददाता, भागलपुरसीजीएम कोर्ट ने मंगलवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रभुनाथ चौरसिया पर प्राथमिक दर्ज करने का आदेश एससीएसटी थानाध्यक्ष को दिया है. कहलगांव में मध्य विद्यालय बरेली (नंदलालपुर) में प्रतिनियुक्त शिक्षक चमकलाल सिंह के आवेदन पर यह कार्रवाई की गयी है. चमकलाल ने बताया कि वह पूर्व में साधनसेवी पद पर (बीआरसी कहलगांव) में […]

वरीय संवाददाता, भागलपुरसीजीएम कोर्ट ने मंगलवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रभुनाथ चौरसिया पर प्राथमिक दर्ज करने का आदेश एससीएसटी थानाध्यक्ष को दिया है. कहलगांव में मध्य विद्यालय बरेली (नंदलालपुर) में प्रतिनियुक्त शिक्षक चमकलाल सिंह के आवेदन पर यह कार्रवाई की गयी है. चमकलाल ने बताया कि वह पूर्व में साधनसेवी पद पर (बीआरसी कहलगांव) में कार्यरत थे. इसी दौरान कस्तूरबा विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 260191 रुपये बीइओ के निर्देश पर खर्च किये थे. उस राशि की जब मांग की गयी तो जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित किया गया. इसके बाद हमने 21 मई को कोर्ट में नालसी वाद दायर किया.

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