शराब तस्करी के अभियुक्त को पांच साल कारावास की सजा
शराब तस्करी मामले में पांच साल की सजा
सन्हौला में नाकाबंदी कर की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान सवा साल पूर्व बाइक से की जा रही शराब तस्करी का मामला सामने आया था. उक्त मामले में पुलिस ने उस वक्त बाइक सवार मो इरशाद उर्फ कारू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में विशेष उत्पाद 2 न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कांड के अभियुक्त मो इरशाद उर्फ कारू को विगत 19 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था. बुधवार को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी पाये गये अभियुकत को पांच साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर कारावास की अवधि तीन माह बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि विगत 6 जनवरी 2023 को सन्हौला पुलिस चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइकसवार मो इरशाद उर्फ कारू को पकड़ा गया था. गाड़ी पर बंधे डिब्बे के संबंध में पूछताछ करने पर इसमें अंग्रेजी शराब होने की बात बतायी. उक्त डिब्बे से कुल 40 लीटर देसी शराब बरामद किया गया था. मामले में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी के तौर पर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन और संजीव कुमार शर्मा थे.
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