भागलपुर हबीबपुर थाना में विगत 15 जून 2023 को दर्ज नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में शुक्रवार सुनवाई पूरी की गयी. पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 रंजिता कुमारी की अदालत ने शुक्रवार को कांड के अभियुक्त शिवाजीनगर निवासी अशोक मंडल को विगत 12 फरवरी को दोषी करार दिया था. जिसके बाद शुक्रवार को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि दोषी पाये गये अभियुक्त अशोक मंडल को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास में रहने का निर्देश दिया है. सुलतानगंज में हत्या के प्रयास का आरोपित दोषी करार जमीन नापी कराने के दौरान जानलेवा हमला के मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है. एडीजे 16 विश्व विभूति गुप्ता की अदालत ने मामले में कांड के मुख्य अभियुक्त पिंकू यादव को दोषी करार दिया है. और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की है. बता दें कि विगत 15 मई 2021 को सुलतानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर मसहरी में जमीन नापी के दौरान पिंकू यादव सहित अन्य पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया था. इधर, पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 की अदालत में शुक्रवार को एक मामले पर हुई सुनवाई के दौरान कांड के अभियुक्त को साक्ष्य के आभाव में रिहा किया गया.
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